Chhatrawas Yojana | छात्रावास योजना | Hostel Scheme विभाग द्वारा राज्य के जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छाकार, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास योजना संचालित है. इन छात्रावासों के माध्यम से गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें समाज के योग्य एवं संस्कारवान बनाने का प्रयास किया जाता है. ताकि वे शैक्षणिक रूप से सुद्रढ़ होकर अपना भविष्य उज्जवल कर सके.
Chhatrawas Yojana | छात्रावास योजना | Hostel Scheme
राज्य में छात्रावास योजना की शुरुआत वर्ष 1952-53 से की गई थी.
लाभान्वित वर्ग-
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वच्छकार एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी
पात्रता
- विद्यार्थी का चरित्र उत्तम श्रेणी का होना चाहिए
- विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नही हो.
- विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होना अनिवार्य है.
- छात्रावास में कक्षा 6 से 10+2 के ही विद्यार्थी प्रवेश ले सकेगे. महाविद्याय स्तर के छात्रावास महिला विद्यार्थियों के लिए संभाग स्तर पर है.
- विद्यार्थी को मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा.
- नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी ही प्रवेश का हकदार है.
- शैक्षणिक सत्र 2011-12 के आरक्षित वर्ग के BPL छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाएगा. छात्रावासों में पूर्व से अध्ययनरत छात्र छात्रा जो गैर BPL परिवार से है, उनको अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा.
देय सुविधाएं
- राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाएं निम्नलिखित है.
- भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन
- स्कूल युनिफोर्म आदि
- तेल साबुन बाल कटाई आदि.
- चादर, तकिया, खोली, तौलिया, धुलाई
- बिजली,पानी
- समाचार पत्र पत्रिकाएँ
आवेदन का तरीका
छात्रावास में प्रवेश के लिए अभियर्थी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन दिया जाएगा. जिसकी जांच सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक से करवाकर पात्र विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश देने का प्रावधान है. सामान्यत यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाती है.
आवेदन कहाँ किया जावे
जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदन के साथ औपचारिकताएं
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
- आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति पिछली कक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति.
सम्पर्क सूत्र
जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग