बाल विवाह का अर्थ | Meaning of child marriage In Hindi
कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है. कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आ जाता है. इसलिए हमारे देश के कानून में लड़के तथा लड़की के लिए विवाह करने की एक उम्रः निर्धारित की गई है. इस उम्र से कम उम्र में शादी करने को ही बाल विवाह कहा जाता है.
बाल विवाह क्या है ? What is child marriage
अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो या लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो वह विवाह बाल विवाह कहलाएगा. ऐसी शादी की हमारे कानून में पूर्ण तौर पर मनाही है. ऐसी किसी शादी के कई कानूनी परिणाम हो सकते है.
- 18 साल से अधिक उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती है.
- शादी करने वाले जोड़े में से जो भी बाल हो शादी कोर्ट से रद्द करवा सकता है. शादी के बाद कभी भी कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है. तथा बालिक होने के दो साल बाद भी.
- जो भी बाल विवाह सम्पन्न करे या करवाएं जैसे पंडित, मौलवी, माता-पिता रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते है.
- जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चा है यदि वह बाल विवाह करवाता है चाहे वह माता पिता अभिभावक या कोई और हो दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों हो सकते है.
- जो व्यक्ति बाल विवाह को किसी तरह बढ़ावा देता है, या जानबूझकर लापरवाही से उसे रोकता नही है, जो बाल विवाह में शामिल हो या बाल विवाह की रस्मो में शामिल हो उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपये जुरमाना या दोनों हो सकते है.
child marriage punishment के ये प्रावधान काफी हद तक कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी को बढ़ाने देने वाले लोगों में भय पैदा करेगे जब हम खुद इसके प्रति जागरूक होंगे.