दोहरी नागरिकता क्या होती है इसका अर्थ व देश Oci Meaning In Hindi Overseas Citizenship Of India

Oci Meaning In Hindi Overseas Citizenship of India दोहरी नागरिकता क्या होती है इसका अर्थ व देश:  Oci  का फुल फॉर्म होता है Overseas citizen India यानि हिंदी में दोहरी नागरिकता कहते हैं.

ड्यूल अथवा डबल सिटीजनशिप को सरल भाषा में कहे तो यह एक व्यक्ति को दो नागरिकता देने वाली प्रिक्रिया हैं. आज के आर्टिकल में हम दोहरी नागरिकता के विषय में समझने का प्रयास करेंगे.

दोहरी नागरिकता क्या होती है इसका अर्थ व देश Oci Meaning In Hindi

दोहरी नागरिकता क्या होती है इसका अर्थ व देश Oci Meaning In Hindi Overseas Citizenship Of India

वर्तमान में 16 दुनियां के ऐसे देश हैं जहाँ ओवरसीज़ सिटीजन्सशिप allow की गई हैं. भारत सरकार ने भी २००५ में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को खतरा समझते हुए यह कदम उठाया था,

वर्तमान में भारत में नागरिकता अधिनियम १९५५ प्रचलन में हैं जिसमें कुछ बदलाव कर २००५ में इसमें  Overseas Citizenship of India का नया अनुच्छेद जोड़ा गया हैं. Oci Meaning के इस लेख में हम दोहरी नागरिकता को विस्तार से जानेगे.

भारत की दोहरी नागरिकता का अर्थ (dohari nagrikta kya h)

भारत के संविधान में डबल नागरिकता को इस प्रकार परिभाषित किया हैं- “ कोई भी नागरिक जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है यानि भारत की नागरिकता हासिल है वो उसी समय दूसरे देश के पासपोर्ट को नहीं रख सकता है | फिर चाहे वो ऐसा कोई नागरिक क्यों न हो जिसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है जबकि उसके माता पिता भारतीय क्यों नहीं रहे हो |”

OCI नागरिकों को भारत आने के लिए अलग से पासपोर्ट लेने की अनिवार्यता रखी गयी हैं. हालांकि उनके वीसा का परमिट उस ओवरसीज़ सिटीजनशिप के कारण नही बनाना पड़ता हैं. दोहरी नागरिकता मिलने से एक व्यक्ति दो देशों के नागरिक के रूप में पासपोर्ट के साथ जीवन व्यतीत कर सकता हैं.

OCI वाले देशों के नाम (dohri nagrikta wale desh)

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, हालैंड,इटली,आयरलैंड, पुर्तगाल,स्विटजरलैंड, ग्रीस, साइप्रस, इस्त्राइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस ,स्वीडन और फिनलैंड अब इसमें भारत का नाम सत्रहवें देश के रूप में जुड़ चुका हैं.

दोहरी नागरिकता से भारत को लाभ यह होगा, कि विदेशों में रहने वाले भारत मूल के लोगो का अपने मूल देश भारत के साथ सम्बन्ध और मजबूत होंगे.

सरकार ने भारत की दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कुछ नीतियाँ व नियम निर्धारित किये हैं. किसी देश में रहने वाला प्रवासी भारतीय इन शर्तों का पालन करते हुए भारत की ओवरसीज़ सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकता हैं.

  • भारत के गणतन्त्र बनने के बाद उसका भारत में जन्म हुआ हो अथवा वह भारत का नागरिक रहा हो.
  • ऐसे किसी भारतीय भूभाग का वह रहने वाला हो जो आजादी के समय भारत का हिस्सा हो.
  • इन दोनों शर्तों का वह अथवा उनके पिता या दादा पूर्ण करते हो.
  • सम्बन्धित व्यक्ति पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश से नही होने चाहिए.
  • उस व्यक्ति का सम्बन्धित देश में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो.
  • वह वर्तमान में जिस देश का निवासी हैं, वहां का कानून उन्हें दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता हो.

ओसीआई कार्ड के फायदे क्या है?

जिस व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड है वह इंडिया में एंट्री कर सकता है, साथ ही वह व्यक्ति इंडिया में मल्टी परपस लाइफ लोंग वीजा भी ले सकता है। इस वीजा को पाने के लिए व्यक्ति को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

अगर कोई व्यक्ति 5 साल की अवधि के लिए ओसीआई कार्ड के साथ रजिस्टर्ड रहता है तो इसके बाद वह इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए अप्लाई करने के लिए योग्यता रखने लगता है।

जिस व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड होता है वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर की सर्विस भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ओसीआई कार्ड होने पर उसे यह सर्विस एयरपोर्ट पर दी जाती है। हालांकि यह सर्विस उसे सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही प्राप्त होती है।

जिन लोगों के पास ओसीआई कार्ड है वह इंडिया में स्पेशल बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, साथ ही वह आवासीय और व्यावसायिक जमीन भी खरीद सकते हैं। हालांकि ओसीआई कार्ड धारक को इंडिया में खेत, फार्म या फिर किसी भी प्रकार के वृक्षारोपण की प्रॉपर्टी को खरीदने का अधिकार नहीं है।

ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति इंडिया में पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है और वह ड्राइवर लाइसेंस पाने के लिए भी अप्लाई कर सकता है।

ओसीआई कार्ड रखने वाले व्यक्ति को इंडिया में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है ना ही उसे गवर्नमेंट नौकरी में अप्लाई करने का अधिकार होता है।

OCI कार्ड की अयोग्यता क्या है?

ओसीआई से रिलेटेड सभी प्रकार की एप्लीकेशन कि काफी गहराई से चेकिंग गृह मंत्रालय डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय के पास इस बात का पूरा अधिकार होता है कि वह ओसीआई के किसी आवेदन को एक्सेप्ट ना करें।

अगर किसी व्यक्ति ने ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की है या फिर अपनी कोई व्यक्तिगत जानकारी को छुपाकर के ओसीआई कार्ड पाने में सफलता हासिल की है तो सच्चाई पता चलने पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा किसी भी ओसीआई कार्ड को अनवैलिड किया जा सकता है, साथ ही उस ओसीआई कार्ड को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जा सकता है।

जिस व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड है अगर वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी की भारतीय संविधान को भला बुरा कहता है या फिर भारतीय संविधान का अपमान करता है अथवा भारतीय संविधान का मजाक उड़ाता है तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा उस व्यक्ति के OCI कार्ड को रद्द किया जा सकता है।

नागरिकता

कोई भी व्यक्ति इंडिया की डबल सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान डबल नागरिकता प्राप्त करने की परमिशन नहीं देता है। इसलिए जिन व्यक्तियों के पास ओसीआई कार्ड अवेलेबल है वह इंडिया के नागरिक नहीं होते हैं।

हालांकि जो व्यक्ति ओसीआई कार्ड धारक के तौर पर रजिस्टर्ड हैं वह उन्हें जब ओसीआई का दर्जा प्राप्त होता है तो उसके 5 साल के बाद इंडिया में परमानेंट नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करने से पहले उसे तकरीबन 12 महीनों तक इंडिया में रहना जरूरी है।

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आशा करता हूँ फ्रेड्स आपकों दोहरी नागरिकता क्या होती है इसका अर्थ व देश Oci Meaning In Hindi Overseas Citizenship Of India में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी,

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