मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना | Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना की शुरुआत की गई.

इस योजना में 10TH क्लास और इससे अधिक की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को 5 हजार वार्षिक से लेकर 1 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता इस स्कॉलरशिप स्कीम के द्वारा देने का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना क्या है, इसकी पात्रता ऑनलाइन आवेदन का तरीका, आवेदन आरम्भ और अंतिम तिथि व कैसे मिलेगी यह छात्रवृति आदि की जानकारी इस लेख में विस्तृत रूप से दी जा रही है.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना क्या है ?

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसें छात्र छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपये तक है.

तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृति या प्रोत्साहन राशि नही मिल रही है. उनके लिए 500 रूपये प्रतिमाह (5000 रूपये वार्षिक) छात्रवृति का भुगतान करने की घोषणा की गई है.

इस योजना का लक्ष्य निम्न को छात्रवृत्ति प्रदान करना है.

  • नवीन एक लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हो.
  • ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष छात्रवृति स्वीकृत की गई है. तथा जो नियमित रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कर रहे है.
  • यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चो के शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने सरकार द्वारा आर्थिक सहायता.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ-

  • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र और छात्राओं को 500 रूपये प्रतिमाह जो 10 माह से अधिक नही होगा. अर्थात अधिकतम 5000 रूपये वार्षिक का भुगतान किया जावेगा.
  • इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षो तक ही लाभ प्रदान किया जाएगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षो तक ही मान्य होगा.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए पात्रता

लाभान्वित छात्र छात्राओं के अतिरिक्त इस योजना का लाभ उन छात्र छात्राओं को देय होगा जो निम्न शर्ते पूरी करता हो.

  1. जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12 वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उतीर्ण की हो. तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख में स्थान प्राप्त किया हो.
  2. जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार तक हो.
  3. जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज. उच्च/ तकनिकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो.
  4. जो राजस्थान का मूल निवासी हो.
  5. जिन्हें राजस्थान सरकार/ भारत सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष किसी योजना से लाभ नही प्राप्त हो रहा हो.
  6. विद्यार्थी का राष्ट्रियकृत बैंक में जमा खाता हो.
  7. उसका आधार कार्ड बना हो.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

  • आवेदनफॉर्म कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है.
  • आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने का कोई शुल्क नही है.
  • पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करने वाले विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत हो उसके प्राचार्य को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मय समस्त संलग्नों को अंतिम दिनांक तक प्रस्तुत करे.
  • आवेदन की अंतिम दिनांक के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में छात्रवृति स्वीकृति की प्रक्रिया

संस्था प्रधान आवेदन पत्र में संलग्न अंकतालिका को अपनी संस्था में उपलब्ध मूल अंक तालिका से मिलान कर एवं अन्य वांछित तथ्यों को सत्यापित कर समस्त पात्र आवेदन पत्रों (जो घोषित न्यूनतम अंक तक हो) अपने जिले के नोडल अधिकारी को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करेगे.

स्वीकृति संख्या अनुसार आयुक्तालय द्वारा नोडल अधिकारी को बजट स्वीकृत किया जावेगा. एवं नोडल अधिकारी द्वारा तद्नानुसार बैंक को चयनित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में महावार छात्रवृति राशि जमा करने के निर्देश दिए जाएगे.

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना की निरन्तरता की प्रक्रिया

छात्रवृति राशि का भुगतान पांच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/ तकनिकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो, देय होगी.

परन्तु चयनित छात्र को निर्धारित परीक्षा में निर्धारित 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना व प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण करवाना आवश्यक है. जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत शिक्षा जारी है.

वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (sso) के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख का एलान अक्टूबर महीने में हो सकता है. ऑनलाइन आवेदन की last date अक्टूबर तक रह सकती है. जिसकी नवीनतम जानकारी के लिए छात्र मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना पोर्टल पर नियमित अपडेट चेक करते रहे.

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